बाराबंकी पुलिस/प्रशासन द्वारा धोखाधड़ी व जालसाजी करने वाले गिरोह के सरगना व सक्रिय सदस्य की चल/अचल सम्पत्ति कीमत लगभग 01 करोड़ 75 लाख रुपये को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया-
रोहित विश्वकर्मा
दरियाबाद बाराबंकी
पुलिस अधीक्षक बाराबंकी दिनेश कुमार सिंह द्वारा जनपद में संगठित होकर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में गैंगस्टर एक्ट के तहत इनके द्वारा अपराध से स्वयं एवं परिजनों के नाम पर अर्जित चल/अचल सम्पत्तियों को श्रीमान जिलाधिकारी बाराबंकी के आदेश के अनुक्रम में जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी जिसका विवरण निम्नवत है-
इसी क्रम में *थाना देवा पर पंजीकृत यूपी गैंगस्टर एक्ट के 1. अभियुक्त/गिरोह सरगना त्रिभुवन नारायन पाण्डेय* पुत्र स्व0 राम धारी पाण्डेय निवासी अरहरिया पोस्ट गौरी अहिरौली जनपद आजमगढ़, हालपता 01/94 विजयंत खण्ड थाना गोमतीनगर जनपद लखनऊ, अपने गिरोह के सक्रिय सदस्यों *2. आलोक कुमार चौबे* पुत्र हलधर चौबे निवासी ग्राम दुबावल टहर वाजिदपुर थाना कप्तानपुर जनपद आजमगढ़, हालपता 01/94 विजयंत खण्ड थाना गोमतीनगर जनपद लखनऊ, 3. अरविन्द पाण्डेय पुत्र स्व0 देवी सहाय पाण्डेय निवासी अरहरिया थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ व हालपता मकान नं0 84/85 मयूर रेजीडेन्सी थाना इन्दिरा नगर जनपद लखनऊ के साथ मिलकर विगत 12-15 वर्षों से आर्थिक, भौतिक एवं दुनियावी लाभ हेतु अवैध क्रिया-कलापों से धनोपार्जन कर ए0टी0 ग्लान्स इंस्फ्राट्रक्चर प्रा0लि0 व टी0एस0एन0 ग्लास इन्फ्राटेक प्रा0लि0 कम्पनी का निर्माण कर लोगों के साथ आवासीय प्लाट/भूखण्ड बेचने के नाम पर छल कपट, कूटरचना, धोखाधड़ी व जालसाजी कर सम्पत्ति हड़पने जैसे आपराधिक कृत्य कारित कर स्वयं व अपने परिजनों नाम पर अर्जित की गई चल/अचल सम्पत्ति (कुल सम्पत्ति की कीमत 06 करोड़ 95 लाख रुपये (6,95,00,000/-रुपये) को थाना देवा/कोतवाली नगर पुलिस द्वारा चिन्हित कर श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट बाराबंकी को आख्या प्रेषित की गई थी। जिसके आधार पर श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट बाराबंकी द्वारा कुर्की का आदेश पारित किया गया है।