बेसिक शिक्षा निदेशक पांच लाख रुपये का करें भुगतान: हाईकोर्ट

 प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 साल से वेतनमान के लिए भटक रही प्राइमरी विद्यालय की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के साथ न्याय किया है। कोर्ट ने निदेशक बेसिक शिक्षा को आदेश दिया है कि दो हफ्ते में पांच लाख का याची को भुगतान करें। साथ ही प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा तथा निदेशक बेसिक शिक्षा उप्र प्रयागराज से एक हफ्ते में हलफनामा मांगा है। सुनवाई तीन दिसंबर को होगी। कोर्ट ने निदेशक के आदेश को रद करते हुए याची को चतुर्थ श्रेणी कर्मी का वेतनमान देने का आदेश दिया था कहा था कि 1983 से लेकर 2001 तक के वेतन भुगतान अंतर का बैंक दर से ब्याज लगाकर भुगतान किया जाए।


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