डेंगू से मौत पर 25 लाख मुआवजा दिया जाए

प्रयागराज : डेंगू से युवक की मौत होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को डेंगू की रोकथाम व बचाव के लिए जरूरी उपाय करने का निर्देश दिया है, जबकि राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह प्रयागराज स्थित स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय में डायलिसिस यूनिट के लिए पर्याप्त धन मुहैया कराए।


अधिवक्ता बीपी मिश्र की जनहित याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल व न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने दिया है। कोर्ट ने कहा कि डेंगू से बचाव के लिए स्थापित स्पेशल हॉस्पिटल को पूरी तरह से क्रियाशील रखा जाए, जिससे मरीजों को इलाज में दिक्कत न हो। अधिवक्ता बीपी मिश्र के युवा पुत्र की 2016 में डेंगू से मौत हो गई थी। उन्होंने इलाज में लापरवाही बरतने की शिकायत करते हुए मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा था।