कोर्ट ने कहा, अपराध गंभीर चिदंबरम को जमानत नहीं

नई दिल्ली : आइएनएक्स मीडिया डील से जुड़े मनी लां¨ड्रग मामले में आरोपित पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की नियमित जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैट की पीठ ने कहा कि गंभीर आर्थिक अपराध के मामले में चिदंबरम की अहम भूमिका रही है और अगर इस समय उनको जमानत दी जाती है तो 70 बेनामी संपत्ति, बैंक खातों समेत शेल कंपनियों और मनी ट्रेल को साबित करना जांच एजेंसी के लिए मुश्किल हो जाएगा। इस अपराध के चलते देश को आर्थिक रूप से नुकसान हुआ है और चिदंबरम को जमानत देने से गलत संदेश जाएगा।


शुक्रवार को सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि अचानक आए गुस्से में किसी की हत्या होती है, लेकिन इस तरह के आर्थिक अपराध साजिश के तहत खुद को फायदा पहुंचाने के लिए किए जाते हैं। अगर अपराध करने वालों को मुक्त छोड़ा गया तो पूरा समाज नाराज हो सकता है। इसलिए आरोपित को जमानत नहीं दी जा सकती। पीठ ने जमानत याचिका को तीन पहलुओं पर देखा। उसने स्पष्ट किया कि ईडी द्वारा अदालत के समक्ष पेश की गई सामग्री सीबीआइ द्वारा की गई से जांच से अलग है