नौ मिलावटखोरों के खिलाफ एक लाख 10 हजार का जुर्माना

बाराबंकी : शुक्रवार को नौ दुकानदारों के खिलाफ एक लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना किया गया। इन दुकानदारों के खिलाफ एडीएम कोर्ट में मुकदमा चल रहा था।


अभिहीत अधिकारी टीआर रावत ने बताया कि बीती सात मार्च 2019 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने शहर कोतवाली क्षेत्र के आलापुर निवासी इस्लामुद्दीन के यहां से पैक नमकीन का नमूना लिया था जो अधोमानक पाया गया है। इन पर 15 हजार का अर्थदंड किया गया है। इसी प्रकार बीती 12 मार्च को खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल कुमार पाल ने थाना टिकैतनगर क्षेत्र के ग्राम अरियामऊ कोटवाधाम निवासी मोनू गुप्ता की दुकान से खोया का नमूना लिया था जिसमें मिलावट पाई गई है। इन पर 10 हजार रुपये जुर्माना किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. राकेश कुमार सिंह ने बीती आठ मार्च को कुर्सी थाना क्षेत्र के ग्राम व पोस्ट अनवारी निवासी श्यामू राठौर के यहां से खोया का नमूना लिया था जो जांच में अधोमानक आया है। 15 हजार का जुर्माना किया गया है। वहीं बंकी के उत्तर टोला निवासी अब्दुल जब्बार के यहां बिना पंजीकरण कराए दुकान संचालित कर रहे थे। 15 हजार का जुर्माना किया गया है।


बंकी के दक्षिण टोला में ही आबिद अली पर बिना पंजीकरण के मामले में 15 हजार जुर्माना किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जयसिंह ने बीती 24 जून को जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के पलिया मसूदपुर में जगेसर यादव से भैंस के दूध का नमूना लिया था। जांच में अधोमानक पाया गया है। इन पर 10 हजार का जुर्माना किया गया है। सिरौली गौसपुर के औरेला में नौशाद से नमकीन का नमूना बीती चार दिसंबर 2018 को लिया गया था। जो मिथ्या छाप पाए जाने पर 10 हजार का अर्थदंड किया गया है। सिरौली गौसपुर में ही इरशाद से नमकीन का नमूना लिया गया था जो जांच प्रयोगशाला में फेल पाया गया। जिस पर 10 हजार का जुर्माना किया गया है। जो बीती 24 जून को खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. राकेश कुमार सिंह ने जहांगीराबाद के ग्राम कमरखा में हरवेश कुमार के यहां से मिश्रित दूध का नमूना लिया था ।