तौल केंद्र बंद मिला तो चीनी मिल पर होगी कार्रवाई

लखनऊ : गन्ना खरीद में किसानों को घटतौली से बचाने के लिए सरकार ने नए दिशानिर्देश जारी किये हैं। घटतौली पकड़े जाने पर संबंधित कर्मचारी के साथ संबंधित चीनी मिल के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।


गन्ना आयुक्त संजय आर भूसरेड्डी ने जिलाधिकारियों को भेजे पत्र में घटतौली पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों पर सख्ती से अमल करने के लिए कहा है। गन्ना आयुक्त ने बताया कि मिल गेट पर न्यूनतम दस टन क्षमता का मैनुअल तौल कांटा अनिवार्य रूप से स्थापित किया जाएगा। इस पर संदेह होने की स्थिति में किसान अपने गन्ने की टैक्टर ट्राली समेत तौल करा लें। इलेक्ट्रानिक व मैनुअल कांटे की तौल में अंतर आने पर किसान लखनऊ कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। गन्ना आयुक्त ने क्रय केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने का निर्देश देते हुए कहा कि यदि इस दौरान क्रय केंद्र बंद मिलता है या कर्मचारी भाग जाते हैं तो संबंधित मिल के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लिपिकों की तैनाती में नियमों का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा है कि बीते पांच वर्षों के दौरान घटतौली या अन्य किसी मामले में दंडित लिपिक को पुन: तैनाती न दी जाए। तौल लिपिकों को लाइसेंस जारी करने के साथ लेमिनेटेड पहचान पत्र चीनी मिल के अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी किया जाए।