माता-पिता व पुत्र को आजीवन कारावास

, बाराबंकी : हत्या के मामले में शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश अनुपमा गोपाल निगम ने माता-पिता व पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्तों को साढ़े चार-चार हजार रुपये अर्थदंड अदा करने का भी आदेश दिया है।


जिला शासकीय अधिवक्ता अमरेश विक्रम सिंह ने बताया कि थाना बड्डूपुर के ग्राम सुलेलीपुर मजरे ¨खजना निवासी राजेंद्र प्रसाद वर्मा व गांव के देशराज के मध्य रंजिश चली आ रही थी। इसी रंजिश के चलते 14 जून 14 को देशराज, उसकी पत्नी रेशमा देवी पुत्र विपिन रावत व शैलेंद्र ने घर में घुसकर उसकी भाभी सुनीता देवी की कुल्हाड़ी व बांका से मारकर हत्या कर दी थी। मामले का निस्तारण करते हुए न्यायालय ने अभियुक्त रेशमा देवी, विपिन रावत व देशराज को यह सजा भुगतने का आदेश पारित किया है। शैलेंद्र का मुकदमा किशोर न्यायालय में विचाराधीन है।