पीएम के खिलाफ टिप्पणी में आजम को राहत

रामपुर : सपा नेता और सांसद आजम खां की ओर से दो मुकदमे में चार्जशीट पर लगाई आपत्ति पर अदालत ने बुधवार को फैसला सुना दिया। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में आजम को राहत देते हुए अदालत ने आपत्ति मंजूर कर ली। साथ ही मुकदमा खत्म करने के आदेश दिए हैं, जबकि आचार संहिता उल्लंघन के मामले में दाखिल आपत्ति को खारिज करते हुए मुकदमा चलाने के आदेश दिए हैं।


आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव का है। तब आचार संहिता लागू थी और किला मैदान में सपा की जनसभा थी। इस चुनाव के समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। जनसभा में आजम ने मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिस पर पुलिस ने शहर कोतवाली में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने मुकदमे की जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल कर दी थी। आजम ने अधिवक्ता के जरिये चार्जशीट पर आपत्ति दाखिल की थी। अधिवक्ता का कहना था कि मुकदमा वर्ष 2014 में दर्ज हुआ था और चार्जशीट 2018 में लगाई गई। इतनी देरी से चार्जशीट लगाना समझ से परे हैं। अदालत ने अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद चार्जशीट पर आपत्ति को मंजूर कर लिया। दूसरा मुकदमा आचार संहिता के उल्लंघन का स्वार कोतवाली में इसी लोकसभा चुनाव के दौरान हुआ था। इसमें सांसद पर निर्धारित समय से अधिक देर तक रोड शो करने का आरोप है। इस मुकदमे में भी पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी।