एक भूल पड़ेगी भारी:बिना मास्क-डिस्टेंसिंग शादी में गए तो मिल सकता है कोरोना गिफ्ट, मुंबई के चार बाराती हो गए पॉजिटिव


 शादी समारोह के दौरान कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने और मास्क नहीं लगाने पर गिफ्ट में कोविड मिल सकता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया। शहर में एक शादी में भाग लेने मुंबई से चार जने जोधपुर आए। बुधवार को शादी में शिरकत की। वापस फ्लाइट से मुंबई जाने के लिए कोविड रिपोर्ट निगेटिव होने की अनिवार्यता के चलते चारों ने अपना टेस्ट कराया। चारों की गुरुवार को पॉजिटिव रिपोर्ट आई।

आगामी शादियों-समारोह में कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करना परेशानी का सबब बन सकता है। इस बीच बुधवार को तुलसी एकादशी के अबूझ सावों में नगर निगम क्षेत्र में 159 शादी समारोह हुए। राज्य सरकार की गाइडलाइन की पालना करवाना जिला व पुलिस प्रशासन के साथ-साथ नगर निगम प्रशासन के लिए भी चुनौती था। निगम टीमें आयोजनों को लेकर जारी नई गाइडलाइन के तहत जांच में जुटी रहीं।

बिना अनुमति विवाह पर हाथोहाथ शास्ति वसूली, मैरिज प्लेस सीज होगा

एक शादी में आयोजकों के पास इसकी अनुमति नहीं मिली। आयोजक भी अनभिज्ञ नजर आए। निगम टीम ने हाथोहाथ शास्ति वसूली। उन्हें नोटिस दिया गया। इस मामले में आयोजक के खिलाफ कार्रवाई होगी और मैरिज प्लेस भी सीज किया जाएगा। निगम टीम ने शादी के आयोजन स्थल की आकस्मिक जांच के दौरान 7 स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर अनदेखी पाई। निगम ने गाइडलाइन की अनदेखी करने वाले इन 8 आयोजकों से कुल 45 हजार रुपए की शास्ति वसूल की।

इसी प्रकार पुलिस की ओर से विवाह समारोह में बगैर मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने पर कार्रवाई की गई। इस दौरान केस भी दर्ज किया गया। माहेश्वरी भवन में तीन विवाह समारोह करने की अनुमति दी गई। यहां लाोग बगैर मास्क व सोशल डिस्टेसिंग के बिना मिले। इस पर माहेश्वरी भवन ट्रस्ट के केयरटेकर देवराज सिंह के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया।

एसीपी दरजाराम ने बताया कि 25 नवंबर को नागौरी गेट रोड स्थित पार्श्वनाथ वाटिका में आयोजनकर्ता रसाला रोड निवासी राधेश्याम भाटी पुत्र मोहनराम भाटी द्वारा अपनी बेटी सोनम की शादी में युवक व युवतियों को बगैर मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग के बिना समारोह आयोजित किया गया। इस पर कोरोना संक्रमण के विरुद्ध केस दर्ज किया गया।

भास्कर गाइडलाइन: वो सबकुछ जो आप जानना चाहते हैं

विवाह की अनुमति किससे, कैसे और कब लें

  • विवाह की अनुमति देने के लिए दोनों ही निगम के उपायुक्त, संबंधित पुलिस थानाधिकारी, ग्रामीण क्षेत्र में एसडीएम, तहसीलदार व थानाधिकारी अधिकृत किए गए हैं। यहां अपने इलाके के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।
  • विवाह या अन्य आयोजन से तीन दिन पहले अपने क्षेत्र मे संबंधित अधिकारी को लिखित में सूचना देकर इसकी रसीद लेनी होगी। इसके साथ नाम, पते, मोबाइल नंबर सहित कार्यक्रम स्थल, दिनांक, समय, संबंधित पुलिस थाना और 100 मेहमानों की संख्या बतानी होगी। इसकी सूचना संबंधित पुलिस थाने में देनी होगी।
  • विवाह आयोजन में भाग लेने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या दोनों पक्षों के मेहमान मिलाकर 100 होगी।
  • कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेसिंग की पालना करनी होगी। दो जनों के बीच दो गज की दूरी रखकर सीटिंग करनी होगी।
  • फेस मास्क पहनना जरूरी होगा। ‘नो मास्क नो एंट्री’ की पालना करवानी होगी।
  • मेहमानों की स्क्रीनिंग, प्रवेश व निकासी गेट, कॉमन एरिया में हैंड वॉश एवं सेनेटाइजर की व्यवस्था।