बिना वैध अनुमति अवैध रूप से नाली खोदकर विद्युत लाइन डालने का प्रयास किया
आज दिनांक 29 दिसम्बर 2022 को देवा रेंज के अंतर्गत बाराबंकी फतेहपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर संरक्षित वन क्षेत्र में बिना वैध अनुमति अवैध रूप से नाली खोदकर विद्युत लाइन डालने का प्रयास किया गया जिस पर विधिक कार्यवाही करते हुए *भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33* के अंतर्गत निम्नलिखित अभियुक्तों के विरुद्ध रेंज केस संख्या *31/2022-2023* के अंतर्गत H2 केस जारी किया गया :-
*(1) मेराज अहमद खान पुत्र हबीबुल्लाह निवासी सहादतगंज जनपद फैजाबाद रमाशंकर* *(2) रमाशंकर पाल एसडीओ विद्युत विभाग देवा* *(3) अरविंद कुमार खरे प्रबंधक एचडीएफसी बैंक देवा* *कार्यवाही दल :-* 1)श्री प्रशांत कुमार सेक्शन अधिकारी देवा 2)श्री सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव, वन दरोगा 3)सुश्री प्रिया वर्मा वन रक्षक